17 बच्चों की मौत के बाद सरकार सख्त, भोपाल में मिलीं 80 प्रतिबंधित सिरप की बोतलें
भोपाल: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत होने के बाद प्रदेश समेत देशभर में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि घटना के बाद मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल मिली कफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है. लेकिन अब भी बाजारों में ऐसी कफ सिरप दुकानों पर मौजूद है. मंगलवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भोपाल के दवा बाजार में छापेमार कार्रवाई की. इस दौरान अमानक कफ सिरप की 80 बोतलें जब्त की गई.
रेस्पिफ्रेस डी और एएनएफ कफ सिरप जब्त
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दवा बाजार में कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कई दुकानदारों ने प्रतिबंधित दवाएं छिपा दीं. वहीं कुछ मेडिकल दुकानदार प्रतिबंध लगने के बाद फार्मा कंपनियों को प्रतिबंधित दवाइयां वापस कर रहे हैं. हालांकि कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रेस्पिफ्रेस डी और एएनएफ कफ सिरप की 80 बोतलें जब्त कीं. इनमें से 10 बोतलों को सील कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है. बता दें कि ये दोनों सिरप गुजरात से मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रहे थे.
भोपाल की 5 दुकानों पर हुई थी बिलिंग
जिला खाद्य एवं औषधि नियंत्रक तबस्सुम मेरोठा ने बताया कि "रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश सिरप की भोपाल की 5 दुकानों में बिलिंग हुई थी. मंगलवार को फूड एडं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने इन दुकानों का निरीक्षण किया है. इनमें से 3 दुकानों से सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जबकि 2 दुकानदारों ने बताया कि सिरप पर प्रतिबंध की सूचना मिलते ही उन्होंने सिरप का बैच कंपनी को वापस भेज दिया है. टीम ने जिन विभागों का निरीक्षण किया उनमें राहुल फार्मा, गुरुदेव ट्रेडर्स, प्रसिद्धि फार्मा, राजेंद्र मेडिकल एजेंसी और राज मेडिकल एजेंसी शामिल है."
प्रतिबंधित सिरप से किडनी और ब्रेन डैमेज का खतरा
छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद कुल 19 दवाओं के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजे गए थे. अब इनकी रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार री लाइफ में 0.616 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया. वहीं रेस्पिफ्रेश टीआर में 1.342 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला है. गाइडलाइन के मुताबिक कफ सिरप में डायएथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा 0.1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि मात्रा अधिक हो तो ऐसे सिरप से किडनी फेल और ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है.
केमिस्ट एसोसिएशन ने जारी किए निर्देश
मध्य प्रदेश में अमानक सिरप की सप्लाई के बाद मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ने भी दवाओं के संबंध में निर्देश जारी किया है. केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतेंद्र धाकड़ ने बताया कि "हमने सर्कुलर जारी कर दवा विक्रेताओं से अपील कि है कि वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दें. इसके साथ ही अमानक कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई में एसोसिएशन के लोग प्रशासन का सहयोग करें." धाकड़ ने कहा कि मंगलवार को कार्रवाई के दौरान सभी दवा व्यापारियों ने सहयोग किया.

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