पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करी खारिज
बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग को अमान्य कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई,जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

खरगोन में 'सरप्राइज विजिट': खरीदी केंद्र पर खुद पहुंचे सीएम, किसानों के साथ बैठकर सुनी उनकी समस्याएं
दिल्ली में बढ़ी सियासी तपिश: बीजेपी की नई टीम का काउंटडाउन शुरू, युवा जोश और अनुभव का दिखेगा संगम
मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह
सड़क पर नहीं दिखी कोई मदद, लोग देखते रह गए
अखंड प्रचण्ड पुरुषार्थी आशीष ऊषा अग्रवाल
टॉपर्स को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर किया सम्मानित
हाईटेक सुविधाओं से लैस सेंटर तैयार, खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोफेशनल माहौल
बदलेंगे गर्भपात के नियम? एम्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए सख्त संकेत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी
“अटूट विश्वास ने बदली जिंदगी” – सुधा चंद्रन का भावुक बयान